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Azamgarh News: विवाहिता की हत्या में पति व जेठानी को आजीवन कारावास

Wed, 30 Nov 2022 05:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Nov 2022 05:30 AM IST
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Life imprisonment to husband and sister-in-law for killing married woman
आजमगढ़। दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने मंगलवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत में सुनाया गया।
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अभियोजन कथन के अनुसार वादिनी कमली देवी पत्नी सुरेश की पुत्री संध्या की शादी जीयनपुर थाना क्षेत्र के आलियाबाद कटाई गांव निवासी प्रदीप सिंह पुत्र स्व. रामदेव सिंह के साथ हुई थी। कमली देवी को 12 अप्रैल 2016 को सूचना मिली कि ससुराल में संध्या को जला दिया गया है। जब कमली देवी अस्पताल पहुंचीं तब संध्या ने उन्हें बताया कि पति प्रदीप तथा जेठानी विभा पत्नी रमाशंकर ने उसे जलाया है। इलाज के दौरान देर शाम संध्या की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदीप और विभा के बीच अवैध संबंध था। जिसका विरोध करने पर प्रदीप व विभा ने मिट्टी का तेल छिड़क कर संध्या को जला दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति प्रदीप सिंह तथा जेठानी विभा सिंह को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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