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Azamgarh News: पत्नी से विवाद के बाद मासूम बेटे को पानी में डुबोकर की थी हत्या, दोषी पिता को उम्रकैद
Tue, 05 Aug 2025 04:36 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Aug 2025 04:36 PM IST
सार
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में पत्नी से विवाद में बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
पत्नी से विवाद के चलते छह वर्षीय बेटे की हत्या करने वाले पिता को अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी संजय रस्तोगी उर्फ शनि को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार डाली रस्तोगी की शादी संजय रस्तोगी निवासी मड़ोही थाना अतरौलिया से हुई थी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी और पति की शराब की लत के कारण डाली अपने मायके ग्राम भेदवा, थाना अतरौलिया में रहने लगी थी।
16 जून 2023 को सुबह करीब आठ बजे संजय अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी से रुपये की मांग करने लगा। डाली के इनकार करने पर उसने गाली-गलौज किया और गुस्से में आकर छह वर्षीय बेटे कार्तिक को नहलाने के बहाने पोखरी पर ले गया। वहीं उसने मासूम बेटे को पानी में डुबोकर बेरहमी से हत्या कर दी। मां ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया।
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मामले की जांच के बाद पुलिस ने संजय रस्तोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार डाली रस्तोगी की शादी संजय रस्तोगी निवासी मड़ोही थाना अतरौलिया से हुई थी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी और पति की शराब की लत के कारण डाली अपने मायके ग्राम भेदवा, थाना अतरौलिया में रहने लगी थी।
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16 जून 2023 को सुबह करीब आठ बजे संजय अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी से रुपये की मांग करने लगा। डाली के इनकार करने पर उसने गाली-गलौज किया और गुस्से में आकर छह वर्षीय बेटे कार्तिक को नहलाने के बहाने पोखरी पर ले गया। वहीं उसने मासूम बेटे को पानी में डुबोकर बेरहमी से हत्या कर दी। मां ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया।
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मामले की जांच के बाद पुलिस ने संजय रस्तोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।