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दुष्कर्म के चार आरोपी को उम्रकैद

Wed, 22 Dec 2021 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 11:39 PM IST
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Life imprisonment for four accused of rape
किशोरी के साथ गैंगरेप के एक मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी पाया, साथ ही उन्हे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट जितेंद्र यादव ने बुधवार को सुनाया। इस मामले का एक अन्य आरोपी बड़का उर्फ ओम प्रकाश के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
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मुकदमे के अनुसार पीड़िता किशोरी 15 सितंबर 2015 की शाम लगभग सात बजे घर से शौच करने निकली थी। तभी इस थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी संदीप पुत्र रग्घू, मोनू पुत्र बृज मोहन, ज्ञानचंद्र पुत्र समता, दिलीप पुत्र रामजतन और ओम प्रकाश उफ बड़का पुत्र लूट्टर उर्फ रामचंद्र ने किशोरी के साथ जबरन दुराचार किया और दुष्कर्म का वीडियो बनाया, बाद में जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ैध मुकदमा दर्ज आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह और विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद मिश्र, दौलत यादव समेत कुल सात गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया गया। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी संदीप, मोनू, दिलीप और ज्ञानचंद्र को दुष्कर्म किए जाने का दोषी पायाऔर उक्त सजा का निर्धारण किया।
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