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Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 29 लाख की जमीन कुर्क

Wed, 05 Feb 2025 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 11:21 PM IST
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Land worth Rs 29 lakhs of Gangster Act accused confiscated
पुलिस ने बुधवार गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन की लगभग 29 लाख रुपये की अचल संपत्ति ( लगभग ढाई बिस्वा जमीन) को कुर्क कर लिया। राजस्व विभाग के अनुसार, कुर्क की गई जमीन की कीमत जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपये हैं। गंभीरपुर थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि निजामाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन निवासी घुरीपुर, साहबे आलम निवासी मस्जिदिया, अबू खालिद निवासी मस्जिदिया, शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो. शेख निवासी हुसैनाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में पाया गया कि आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन गो-तस्कर है। उसने आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित कर अपने नाम से 16 मार्च 2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद आजमगढ़ में इफ्तेखार अहमद निवासी धूरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन की रजिस्ट्री कराई है। राजस्व विभाग ने उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपये निर्धारित किया है। अवैध रूप से क्रय की गई भूमि को जिलाधिकारी आजमगढ़ के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिलाधिकारी ने उक्त जमीन को कुर्क करने के लिए 30 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया था। डीएम के आदेश पर बुधवार को पुलिस टीम ने तहसीलदार निजामाबाद की मौजूदगी में अचल संपत्ति को कुर्क किया है।
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