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आरोपित को 10 वर्ष की सजा और जुर्माना

Thu, 09 Dec 2021 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 11:30 PM IST
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Imprisonment of 10 years and fine for the accused
घर में घुसकर 16 वर्षीय किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के आरोपित को अदालत ने दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बृहस्पतिवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट ने सुनाई। घटना फूलपुर थाना क्षेत्र की है।
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इस थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी मोहम्मद अब्दुल्लाह पुत्र रिजवान ने 11मई 2013 को घर में अकेला पाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोप है कि पीड़िता के माता-पिता किसी आवश्यक कार्य से घटना के दिन बाजार गए थे। किशोरी को घर में अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया था। इस मामले में फूलपुर थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच किया। आरोप पत्र को न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने इस मुकदमे के वादी,पीड़िता, डा. दिनेश कुमार सिंह यादव, स्पेक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, एसआई ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डा. बिंदु यादव, सेवानिवृत्त सिपाही वीरेंद्र कुमार पांडेय और साजिद हसन को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और अपने तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद आरोपित मोहम्मद अब्दुल्लाह को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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