फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   If you carry a ride in a tractor trolley, you will have to pay a fine of ten thousand

कानपुर घाटमपुर एक्सीडेंट के बाद प्रशासन सख्त: ट्रैक्टर ट्राली में सवारी ढोई तो देना होगा दस हजार जुर्माना

Fri, 07 Oct 2022 06:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़ Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Fri, 07 Oct 2022 06:41 AM IST
सार

Kanpur Ghatampur Accident: कानपुर जिले में ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से 26 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है।  ट्रैक्टर ट्राली और अन्य पर सवारी ढोने पर यातायात विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हाईवे समेत जिले की सड़कों पर इन वाहनों पर सवारी ढोते पाया गया तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

विज्ञापन
If you carry a ride in a tractor trolley, you will have to pay a fine of ten thousand
ट्रैक्टर पर सवारी - फोटो : amar ujala

विस्तार

माल ढुलाई वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्राली और अन्य पर सवारी ढोने पर यातायात विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हाईवे समेत जिले की सड़कों पर इन वाहनों पर सवारी ढोते पाया गया तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
विज्ञापन

शासन की सख्ती के बाद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। यातायात विभाग की ओर से अभियान चलाकर ट्रैक्टर ट्राली व माल ढुलाई के हल्के-भारी वाहन चालकों को सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया गया। कुछ को चेतावनी देने के साथ कई पर कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभियान चलाकर किसान संगठनों के सहयोग से लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा माल ढुलाई करने वाले वाहनों में सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों से दस हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed