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कानपुर घाटमपुर एक्सीडेंट के बाद प्रशासन सख्त: ट्रैक्टर ट्राली में सवारी ढोई तो देना होगा दस हजार जुर्माना
Fri, 07 Oct 2022 06:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Oct 2022 06:41 AM IST
सार
Kanpur Ghatampur Accident: कानपुर जिले में ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से 26 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। ट्रैक्टर ट्राली और अन्य पर सवारी ढोने पर यातायात विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हाईवे समेत जिले की सड़कों पर इन वाहनों पर सवारी ढोते पाया गया तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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ट्रैक्टर पर सवारी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
माल ढुलाई वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्राली और अन्य पर सवारी ढोने पर यातायात विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हाईवे समेत जिले की सड़कों पर इन वाहनों पर सवारी ढोते पाया गया तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
शासन की सख्ती के बाद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। यातायात विभाग की ओर से अभियान चलाकर ट्रैक्टर ट्राली व माल ढुलाई के हल्के-भारी वाहन चालकों को सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया गया। कुछ को चेतावनी देने के साथ कई पर कार्रवाई की गई।
एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभियान चलाकर किसान संगठनों के सहयोग से लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा माल ढुलाई करने वाले वाहनों में सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों से दस हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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शासन की सख्ती के बाद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। यातायात विभाग की ओर से अभियान चलाकर ट्रैक्टर ट्राली व माल ढुलाई के हल्के-भारी वाहन चालकों को सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया गया। कुछ को चेतावनी देने के साथ कई पर कार्रवाई की गई।
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एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभियान चलाकर किसान संगठनों के सहयोग से लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा माल ढुलाई करने वाले वाहनों में सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों से दस हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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