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अगर नहीं लगाया मास्क और सार्वजनिक स्थल पर थूका तो देना होगा जुर्माना

Mon, 25 May 2020 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2020 10:51 PM IST
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If not masked and spit on public place, then you will be fined
आजमगढ़। डीएम एनपी सिंह ने लाक डाउन की अवधि में अनुमन्य गतिविधियों में बचाव के उपायों का पालन कराने के लिए समस्त एसडीएम, इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार और सीओ को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया।
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डीएम ने बताया कि महामारी विनियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर व्यक्ति या संस्था या संगठन, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी इसका उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सकता है। महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी संपत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी आदेश-2020 के अधीन दंडनीय होगा। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, स्माल या दुपट्टा, स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर प्रथम व द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपये, तृतीय बार और इसके बाद के लिए जुर्माना 500 रुपये से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हों, द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर उसे प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना 1000 रुपये से दंडित किया जाएगा। वहीं दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना 250 रुपये, द्वितीय बार के लिये जुर्माना 500 रुपये, तृतीय बार के लिए जुर्माना 1000 रुपये व तृतीय बार के बाद वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त या निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, जिससे पूरा चेहरा ढ़कता हो, के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाना होगा। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहनों पर पीछे हेलमेट, फेसकवर व मास्क लगाकर महिला के बैठे होने पर छूट प्रदान की गई है।
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