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Azamgarh News: महिला की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

Sat, 14 Mar 2026 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 01:16 AM IST
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Husband gets life imprisonment for murdering woman
दुपट्टे से गला दबाकर अनिरुद्ध ने की थी पत्नी की हत्या
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फूलपुर। प्रेमलता की हत्या में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश, एंटी करप्शन कोर्ट-1 के जज अजय कुमार शाही ने पति अनिरुद्ध को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। महिला के पिता शिवमूरत निवासी मुड़ियार ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

वर्ष 2004 में प्रेमलता का विवाह अनिरुद्ध निवासी शाहमर्दानपुर, थाना पवई से हुआ था। विवाह के बाद अनिरुद्ध शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। 19 सितंबर 2019 को अनिरुद्ध ने दुपट्टे से गला कसकर प्रेमलता की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट जमा की। अभियोजन की ओर से छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अनिरुद्ध को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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