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Azamgarh News: फायर फाइटिंग के मानक पूरा न करने वाले होटल, अस्पताल होंगे सील

Tue, 26 Mar 2024 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Mar 2024 11:31 PM IST
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Hotels and hospitals not meeting fire fighting standards
आजमगढ़। फायर फाइटिंग के मानकों को पूरा न करने वाले होटल, अस्पताल व कामर्शियल भवनों को अग्निशमन एवं आपात सेवाएं विभाग अब सील करेगा। कई होटल, अस्पतालों को चिन्हित कर विभाग ने आग से निपटने संबंधित सभी मानकों को पूरा करने के बाबत नोटिस जारी किया है। इसके बाद मानकों को पूरा न करने वाले भवनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में बहुत से अस्पताल, होटल, कामर्शियल भवन ऐसे हैं जहां आग से निपटने की व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन सैंकड़ों लोग आते-जाते हैं। प्रतिष्ठान संचालक इनसे गाढ़ी कमाई करते हैं लेकिन इनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं। कामर्शियल भवन, अस्पताल, होटल, मल्टी कांप्लेक्स की बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग के मानकों को पूरा कराने की जिम्मेदारी तो शुरू से ही अग्निशमन विभाग की थी लेकिन जो लोग मानकों को पूरा नहीं करते उन पर विभाग चाह कर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था, क्योंकि किसी भी कार्रवाई के लिए मौके पर मजिस्ट्रेट का होना जरूरी था।
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अब शासन ने विभाग का नाम बदलने के साथ ही 2024 में नई नियमावली बनाकर कई अधिकार दिए हैं। अग्निशमन केंद्र का बदलकर अग्निशमन एवं आपात सेवाएं कर दिया है। फायर फाइटिंग के मानकों को पूरा न करने वाले भवनो पर अब विभाग सीधे कार्रवाई कर सकेगा। उसे सिर्फ डीजी फायर की संस्तुति लेनी होगी।
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विभाग ने मानकों को पूरा न करने वाले 50 अस्पताल, 20 कामर्शियल भवन और 30 होटलों को नोटिस भेजकर आग पर काबू पाए जाने संबंधित सभी मानकों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिन बिल्डिगों में मानक पूरा नहीं मिले तो महानिदेशक फायर की संस्तुति पर सील किया जाएगा।

नई नियमावली में विभाग को कई अधिकार मिले हैं। फायर फाइटिंग के मानकों को पूरा न करने वाले लगभग 100 होटल, कामर्शियल भवन और अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजा गया है। मानकों को पूरा नहीं करने पर डीजी फायर की संस्तुति मिलने बाद सील करने की कार्रवाई की जाएगी। - वीके शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।
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