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वेतन रोका, कारवाई में आनाकानी

Thu, 03 Aug 2017 11:43 PM IST
आजमगढ़ ब्यूरो
आजमगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 03 Aug 2017 11:43 PM IST
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शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी की ओर से गठित टीम की ओर से की गई मदरसों की जांच के बाद इसमें बड़े पैमाने पर खेल की पुष्टि हुई। डीएम की ओर से निदेशालय अल्पसंख्यक विभाग को भेजी गई रिपोर्ट पर ना-नुकुर के बाद 16 का वेतन रोक दिया गया। अब नियमों में खेल कर नौकरी पाने वालों पर क्या दंडात्मक कारवाई होगी, इस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हाथ खीचने लगा है। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गई है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
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शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच टीम ने जब जनपद के 20 मदरसों की जांच की। इसमें 16 शिक्षकों-कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई न कोई गड़बड़ी मिली। जांच टीम ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी। जिलाधिकारी ने सारी जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार उप्र मदरसा बोर्ड को भेज दी। रिपोर्ट मिलने के बाद भी रजिस्ट्रार आफिस से सिर्फ आठ शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन रोकते हुए 26 जुलाई को 17 मदरसों के लिए 9880400 रुपये की ग्रांट जारी कर दी गई। डीएम ने इसकी शिकायत दर्ज कराई तो 28 जुलाई को दूसरी लिस्ट भेजकर छह और मदरसा शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई। इनके बारे में कहा गया है कि इनका वेतन रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाए। अब अल्पसंख्यक विभाग से इसमें आगे की कार्रवाई के बारे में पूछने पर बताया जा रहा है कि लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गई है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी।   
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जिन 14 मदरसा शिक्षकों-कर्मचारियों की वेतन रोका गया है, उसके बारे में लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गई है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी।
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- साहित्य निकस सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

इनका पहले गया वेतन
26 जुलाई को जारी आदेश में ग्यासुर्रहमान और मुश्ताक अहमद (मदरसा अरबिया दारूत्तालीम सोफीपुरा, मुबारकपुर), मो. अरशद (मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम मंगरावां), साजिदा बानो (मदरसा इस्लामियां जमीयतुल कुरैश, जालंधरी), यासमीन अख्तर (मदरसा बाबुल इल्म निस्वां, मुबारकपुर), अब्दुल अलीम (मदरसा अरबिया जियाउल मिफ्ताहुल उलूम, महाराजगंज), फहीम एजाज (मदरसा मदरसतुल आलिया शेख रज्जब अली बम्हौर), शादाब अहमद (मदरसा अशरफिया सेराजुल उलूम, अमिलो) का वेतन रजिस्ट्रार की अनुमति के बाद ही जारी करने के आदेश दिए गए हैं।


इनका बाद में रोका गया वेतन
28 जुलाई को जारी आदेश में मो. मेहंदी और अरमान अहमद खान (मदरसा बाबुल इल्म मुबारकपुर), रियासत अली (मदरसा अल्जामेअतुल इस्लामियां मम्बउल मआरिफ सुम्भी, गंभीरवन), नुसरत जहीन, अलीशा सिद्दीकी, इब्तेशाम जहीन (मदरसा जामिया नुरूल ओलुम, मुबारकपुर) का वेतन रजिस्ट्रार की अनुमति के बाद ही जारी करने हैं।
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