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Azamgarh: हत्या के जुर्म में पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे को भी उम्रकैद, वकील हत्याकांड मामले में मिली सजा

Fri, 04 Aug 2023 08:03 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 04 Aug 2023 08:03 PM IST
सार

यूपी के आजमगढ़ जिले में 8 साल पहले हुए अधिवक्ता राजनरायन हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने दोषी को दंडित किया। पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 

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Former minister Angad Yadav son also got life imprisonment for Raj narayan singh murder  case
आलोक यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के आजमगढ़ जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। शुक्रवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने सुनाई। इसी मामले में अंगद यादव को भी उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। 

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थाना सिधारी पल्हनी स्थित कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता  राज नरायन सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह 19 दिसंबर 2015 की सुबह सात बजे घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। बौरहवा बाबा मंदिर के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।
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मामले में मूसेपुर निवासी पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार को आरोपी बनाया गया था। आलोक यादव को छोड़कर अन्य आरोपियों के मामले का अदालत में निस्तारण हो चुका है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी समेत चार गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हत्या के जुर्म में आरोपी आलोक यादव को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।

कभी बहुत करीबी थे अंगद यादव और राजनारायन

अंगद यादव और राजनारायन सिंह बहुत करीबी थे। राजनारायन सिंह ने ही अंगद यादव की बेटी का विवाह मुंबई के संपन्न परिवार में कराया था। बाद में लड़की के व्यवहार से परिवार वाले खुश नहीं थे। जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। इस मुकदमें को वापस लेने के लिए अंगद यादव ने राजनारायन सिंह पर दबाव बनाया था और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी।

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