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मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

Sat, 06 Mar 2021 12:04 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Mar 2021 12:04 AM IST
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Even employees who get honorarium will not be able to contest panchayat elections
आजमगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रस्तावित सूची जारी हो गई है। संभावित प्रत्याशियों द्वारा मनचाहा आरक्षण न होने पर आपत्तियां दाखिल की जा रही है। जिनका निस्तारण कर 15 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं आयोग ने मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। लेकिन होमगार्डों के चुनाव लड़ने पर छूट दी है।
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अपने निर्देश में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पद धारक जिनका उल्लेख उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडलअधिनियम 1971 में नहीं है वह पंचायत एवं नगरीय निकायों चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। लेकिन होमगार्ड्स के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। लेकिन मानदेय प्राप्त पद धारण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायत राज अधिनियम, उप्र क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम, उप्र नगर पालिका अधिनियम और उप्रनगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायत व नगरीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय आरके सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही संबंधित मानदेय प्राप्त पदधारक पंचायत एवं नगरीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन होमगार्डों को चुनाव लड़ने पर छूट दी गई है।
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