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Azamgarh News: नशा तस्कर की 15.72 लाख रुपये की अचल संपत्ति सील
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मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शुक्रवार को एक आदतन नशा तस्कर की 15.72 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति फ्रीज (सील) कर दी। यह कार्रवाई भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई।
क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति पर फ्रीजिंग का नोटिस चस्पा किया। साथ ही मुनादी और लाउड हेलर के माध्यम से आसपास के लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी।
शक्तिनगर प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय ने बताया कि थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान निमियाडांड़-चिल्काडांड़ गांव निवासी सुनील कुमार की उक्त संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से निर्मित पाई गई।
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जांच रिपोर्ट के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई, जिसे भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इस संपत्ति का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण अथवा किसी भी प्रकार का लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति पर फ्रीजिंग का नोटिस चस्पा किया। साथ ही मुनादी और लाउड हेलर के माध्यम से आसपास के लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी।
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शक्तिनगर प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय ने बताया कि थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान निमियाडांड़-चिल्काडांड़ गांव निवासी सुनील कुमार की उक्त संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से निर्मित पाई गई।
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जांच रिपोर्ट के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई, जिसे भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इस संपत्ति का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण अथवा किसी भी प्रकार का लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद