फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   DM released the election program of planning committee members

डीएम ने योजना समिति सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम किए जारी

Wed, 18 Aug 2021 11:29 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 11:29 PM IST
विज्ञापन
DM released the election program of planning committee members
जिला योजना समिति के रिक्त 30 सदस्यों के निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह 30 सदस्य जिला पंचायत सदस्यों में से आते हैं। इसके लिए नामांकन 27 अगस्त को व मतदान तीन सितंबर को होगा।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए 30 सदस्य निर्वाचित होने हैं। जिसमें से तीन पद अनुसूचित जाति महिला, पांच पद अनुसूचित जाति के लिए, तीन पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, पांच पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पांच पद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए व नौ पद अनारक्षित वर्ग के लिए है। सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत नेहरू हाल सभाकक्ष में 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन लिए जा सकते हैं, उसी दिन अपराह्न चार बजे से कार्य की समाप्ति तथा नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारी से नाम वापसी होगी। तीन सितंबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान तथा उसी दिन तीन बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना होगी।
विज्ञापन

तैनात किए गए अधिकारी
जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं सुचारू रूप से कराने के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सुरेशचंद जायसवाल, सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निर्वाचन के लिए इसे जानना जरूरी
नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये धनराशि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की फोटो चस्पा की जाएगी। दो प्रस्तावक एवं दो अनुमोदक होंगे जो जिला पंचायत से निर्वाचित सदस्य होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र पर नामांकन के लिए सहमति देने के लिए स्वयं हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ने पर नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। प्रत्याशी एक से अधिक किंतु अधिकतम तीन सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed