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सबूत न पेश करने पर लगाया अर्थदंड

Sat, 01 Jul 2017 11:39 PM IST
Updated Sat, 01 Jul 2017 11:39 PM IST
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सबूत न पेश करने पर लगाया अर्थदंड
आजमगढ़ (ब्यूरो)। एक आपराधिक मुकदमे में सबूत पेश करने में विफल रहने पर अदालत ने अभियोजन पक्ष पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि संबधित पुलिस अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की धनराशि काट कर अदालत को अवगत कराए।
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मुकदमे के अनुसार फुलपुर थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल 2013 को फुलपुर देहात गांव निवासी दुर्गा की हुई हत्या का मुकदमा स्टेट बनाम रूदल अपर सत्र न्यायधीश र्कोट नंबर तीन की अदालत में विचाराधीन है। शुक्रवार को इस मुकदमे में विवेचक ओमप्रकाश गवाही के लिए उपस्थित हुए। लेकिन संबंधित थाने से इस मुकदमे से संबधित साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जिसके चलते अदालत की कार्रवाई बाधित हुई और अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए उक्त आदेश पारित कर अगली कार्रवाई की तिथि 19 जुलाई निर्धारित की।
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