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दो पूर्व ग्राम प्रधानों से होगी दुरूपयोग के धनराशि की वसूली
Updated Sat, 24 Feb 2018 12:12 AM IST
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आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र भूषण सिंह ने पल्हनी विकास खंड के हेंगापुर ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान कलावती देवी को विकास कार्यों में सरकारी धन के दुरूपयोग की धनराशि को खाते में 15 दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि निर्धारित समय में उनके द्वारा धन की वापसी नहीं की जाती है। उन्हें राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच कराई गई। जिसमें 153708 रुपये के शासकीय धन का दुरूपयोग पाया गया। इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूर्व प्रधान द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इंकार कर दिया गया। जिसके क्रम में दुरूपयोग की गई धनराशि का आधा अंश 76854 रुपये की वसूली आदेश इस प्रतिबंध के साथ कलावती देवी के विरूद्ध जारी करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से दी गई थी। लेकिन निर्धारित अवधि के अंदर धनराशि न जमा करने पर दोबारा पत्र जारी किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि यदि दुरूपयोग की गई धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली का आदेश पारित कर दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद भी पूर्व प्रधान द्वारा शासकीय दुरूपयोग की गई धनराशि जमा नहीं की गई।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि लालगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत उपेंद्र के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की गई। जांच में प्रधान और सचिव द्वारा 91990 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई। जिलाधिकारी ने इसमें पूर्व प्रधान को 15 दिन के अंदर डीपीआरओ कार्यालय में स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं पाया जाता है इनके विरुद्घ भू-राजस्व की भांति वसूली शुरू कर दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच कराई गई। जिसमें 153708 रुपये के शासकीय धन का दुरूपयोग पाया गया। इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूर्व प्रधान द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इंकार कर दिया गया। जिसके क्रम में दुरूपयोग की गई धनराशि का आधा अंश 76854 रुपये की वसूली आदेश इस प्रतिबंध के साथ कलावती देवी के विरूद्ध जारी करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से दी गई थी। लेकिन निर्धारित अवधि के अंदर धनराशि न जमा करने पर दोबारा पत्र जारी किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि यदि दुरूपयोग की गई धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली का आदेश पारित कर दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद भी पूर्व प्रधान द्वारा शासकीय दुरूपयोग की गई धनराशि जमा नहीं की गई।
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इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि लालगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत उपेंद्र के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की गई। जांच में प्रधान और सचिव द्वारा 91990 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई। जिलाधिकारी ने इसमें पूर्व प्रधान को 15 दिन के अंदर डीपीआरओ कार्यालय में स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं पाया जाता है इनके विरुद्घ भू-राजस्व की भांति वसूली शुरू कर दी जाएगी।
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