फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   दो पूर्व ग्राम प्रधानों से होगी दुरूपयोग के धनराशि की वसूली

दो पूर्व ग्राम प्रधानों से होगी दुरूपयोग के धनराशि की वसूली

Sat, 24 Feb 2018 12:12 AM IST
Updated Sat, 24 Feb 2018 12:12 AM IST
विज्ञापन
दो पूर्व ग्राम प्रधानों से होगी दुरूपयोग के धनराशि की वसूली
आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र भूषण सिंह ने पल्हनी विकास खंड के हेंगापुर ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान कलावती देवी को विकास कार्यों में सरकारी धन के दुरूपयोग की धनराशि को खाते में 15 दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि निर्धारित समय में उनके द्वारा धन की वापसी नहीं की जाती है। उन्हें राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच कराई गई। जिसमें 153708 रुपये के शासकीय धन का दुरूपयोग पाया गया। इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूर्व प्रधान द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इंकार कर दिया गया। जिसके क्रम में दुरूपयोग की गई धनराशि का आधा अंश 76854 रुपये की वसूली आदेश इस प्रतिबंध के साथ कलावती देवी के विरूद्ध जारी करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से दी गई थी। लेकिन निर्धारित अवधि के अंदर धनराशि न जमा करने पर दोबारा पत्र जारी किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि यदि दुरूपयोग की गई धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली का आदेश पारित कर दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद भी पूर्व प्रधान द्वारा शासकीय दुरूपयोग की गई धनराशि जमा नहीं की गई।
विज्ञापन

इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि लालगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत उपेंद्र के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की गई। जांच में प्रधान और सचिव द्वारा 91990 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई। जिलाधिकारी ने इसमें पूर्व प्रधान को 15 दिन के अंदर डीपीआरओ कार्यालय में स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं पाया जाता है इनके विरुद्घ भू-राजस्व की भांति वसूली शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed