{"_id":"595be3344f1c1bf9138b47c3","slug":"21499194164-azamgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरोपी सास की जमानत खारिज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
आरोपी सास की जमानत खारिज
Updated Wed, 05 Jul 2017 12:19 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
आजमगढ़ (ब्यूरो)। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी सास की जमानत अरजी खारिज कर दी। मामला तहबरपुर थाना क्षेत्र के नसीरुद्दीनपुर गांव का है।
जिला-बलिया,थाना-गड़वार क्षेत्र के नरांव गांव निवासी मृतका के पिता कविलास पांडेय की लड़की सोनम पांडेय की शादी वर्ष 2011 में नसीरुद्दीनपुर गांव निवासी संकेत पांडेय के साथ हुई थी। मुकदमे में आरोप है कि जब वह विदा होकर अपनी ससुराल गई तो उसके घर वाले दहेज में डेढ़ लाख रुपया नकद और सोने की चेन की मांग करने लगे। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी मामले को लेकर 27 मार्च 2017 को विवाहिता का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कविलास पांडेय ने विवाहिता की सास, ससुर और ननद को दहेज हत्या का आरोपी बनाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी सास ज्ञानती देवी की जमानत अरजी खारिज कर दिया।