फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   पति को बीस, सास और ससुर को दस साल की कैद

पति को बीस, सास और ससुर को दस साल की कैद

Thu, 17 Aug 2017 11:35 PM IST
Updated Thu, 17 Aug 2017 11:35 PM IST
विज्ञापन
पति को बीस, सास और ससुर को दस साल की कैद
आजमगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपित विवाहिता के पति को बीस, सास और ससुर को दस-दस साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही कुल बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

तरवां थाना क्षेत्र के महोली गांव निवासी रुपनरायन पुत्र राजपति सिंह की लड़की प्रियंका की शादी 11 मार्च 2012 में इसी थाना क्षेत्र के भीटी जयचंद गांव में अशोक सिंह के पुत्र दीपक सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद विदा होकर वह अपने ससुराल गई। 21 जून 2014 को उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने स्थानीय थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया इसमें आरोप लगाया कि ससुराल के लोग दहेज में चार चक्का वाहन की मांग करते थे। नहीं दिए जाने पर प्रताड़ित करते थे। इसी मांग को लेकर घटना के दिन फांसी लगाकर उसे मार डाले। इस मामले में तरवां थाना पुलिस ने विवाहिता के पति दीपक, सास माधुरी और ससुर अशोक के विरुद्ध अरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्को को सुनने के बाद नामजद तीनों आरोपियों को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed