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हत्या के जुर्म में तीन को उम्र कैद

Tue, 06 Jun 2017 11:03 PM IST
Updated Tue, 06 Jun 2017 11:03 PM IST
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हत्या के जुर्म में तीन को उम्र कैद
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के जुर्म मेें तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि से एक लाख रुपये मृतक के आश्रित को देने का आदेश दिया। घटना रौनापार थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव की है। बरडीहा गांव निवासी अरुण कुमार सिंह पुत्र स्व. प्रभुनाथ सिंह 21 मार्च 2008 की रात लगभग आठ बजे गांव में ही पान खाने जा रहे थे कि कुछ लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई सुनील कुमार सिंह ने चार लोगों को विरुद्व मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि उसका भाई अरुण गांव के अवध बिहारी सिंह की हुई हत्या मामले में गवाह था। अदालत में गवाही देने से मना करने के बाद भी गवाही देने की रंजिश को लेकर अभियुक्त आए और ललकारते हुए अरुण सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से दो अन्य भी घायल हुए। घायलावस्था में जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। इस मामले रौनापार थाना पुलिस ने गांव के अरुण कुमार सिंह पुत्र सुरेश सिंह, छोटेलाल निषाद पुत्र परदेशी निषाद और शिवशर्मा सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह के विरुद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विवेचना के दौरान चौथे आरोपी का नाम निकाल दिया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विनोद यादव और प्राइवेट वकील प्रमोद राय ने इस मुकदमे के वादी समेत कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। न्यायाधीश संध्या चौधरी ने सुनवाई के बाद नामजद आरोपी अरुण कुमार, सुरेश और छोटेलाल को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
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