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मारपीट के एक आरोपी को जेल और जुर्माना

Sat, 05 Aug 2017 11:36 PM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 11:36 PM IST
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मारपीट के एक आरोपी को जेल और जुर्माना
आजमगढ़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को मारपीट के एक आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले के अन्य तीन आरोपियों के अदालत हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश पारित हुआ।
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कंधरापुर थाना के कोहड़ाखुर्द गांव निवासी मनोहर पुत्र अनूप यादव 25 मई 1996 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि गांव में प्राइमरी पाठशाला के निर्माण कार्य को आरोपी रोकना चाहते थे। जिसमें मैने ग्राम प्रधान की मदद की थी। इसी रंजीश को लेकर घटना के दिन जब बिलरियागंज स्थित अपनी दूकान बंद कर घर वापस लौट रहा था। रास्ते में गांव के आरोपी रामजीत और रामाशीष पुत्र जोखन पासी, मूरत पुत्र रुदल और घुघंरु पुत्र महावीर भलाबुरा कहते हुए पीटा। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामजीत को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया और शेष अन्य तीन के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।
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