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थानाध्यक्ष को कोर्ट ने पांच अगस्त को किया तलब

Thu, 03 Aug 2017 12:02 AM IST
Updated Thu, 03 Aug 2017 12:02 AM IST
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थानाध्यक्ष को कोर्ट ने पांच अगस्त को किया तलब
आजमगढ़। अदालत के बार-बार आदेश दिए जाने के बाद भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किए जाने को लेकर कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए पांच अगस्त को थानाध्यक्ष निजामाबाद को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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मुकदमे के अनुसार इस थाना क्षेत्र के धनियाकुड़ी गांव निवासी मनरा देवी पत्नी रामचंदर ने एक आपराधिक मुकदमे के संबंध में पुर्नविवेचना के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश निर्गत किया। अदालत के आदेश के बाद भी थानाध्यक्ष लापरवाह बने रहे और आख्या प्रस्तुत नहीं किए। इस मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया और थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रुप से अदालत हाजिर होकर विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ अपना स्पष्टीकरण दिए जाने का आदेश दिया।- ब्यूरो
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