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मारपीट के दोषी को तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना

Thu, 21 Jan 2021 11:35 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jan 2021 11:35 PM IST
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Convicted for assault, sentenced to three years, fined five thousand
आजमगढ़। मारपीट करने के एक आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बृहस्पतिवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने सुनाई। घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र की है।
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इस मामले में निजामाबाद थाना क्षेत्र के बुद्धसेनपुर गांव निवासी रामअवतार पुत्र जगधारी ने स्थानीय थाने में घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसका लड़का श्रवण कुमार 20 सितंबर 2014 की सुबह छह बजे दौड़ने के लिए घर से निकला था। तभी गांव के मंतेश उर्फ नीलम पुत्र बलई ने पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता श्रीष कुमार चौहान ने घायल श्रवण कुमार समेत पांच गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभयपक्षों की तर्कों को सुनने के बाद आरोपी मंतेश को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया। जुर्माना की धनराशि प्राप्त होने पर आधी धनराशि घायल श्रवण को दी जाएगी।
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