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पांच माह तक राशन न लेने वाले कार्डधारक सरेंडर कर दें कार्ड
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आजमगढ़। सावधान! यदि पांच माह से उचित दर दुकान से कार्डधारक राशन नहीं ले रहे हैं तो वह अपना कार्ड स्वयं सरेंडर कर दें। सरेंडर न करने पर पूर्ति विभाग स्वयं कार्ड को निरस्त कर देगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को ऐसे कार्डों की सूची तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि शिकायतें मिल रही हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे कई कार्डधारक हैं जो पिछले पांच माह से राशन नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पात्र परिवारों के राशनकार्ड जारी नहीं हो पा रहें। इसे देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्घाज के निर्देश पर अपात्र परिवारों से राशनकार्ड सरेंडर करने की अपील की है। डीएसओ ने कहा कि ऐसे परिवार अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
राशन के लिए यह होंगे अपात्र
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।
एक नजर राशनकार्डों पर
पात्र गृहस्थी कार्डधारक - 687044
कुल लाभार्थी - 3125061
अंत्योदय कार्डधारक - 105782
कुल लाभार्थी - 407296
कुल कार्डधाक - 792826
कुल लाभार्थी - 3532357
जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि कई ऐसे कार्डधारक हैं जिनका कार्ड बना है और वह पिछले पांच से छह महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से पात्रों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे कार्डधारकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपना कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा विभाग यह मानकर कार्ड को निरस्त करेगा कि उक्त कार्डधारक को राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। इसके लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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राशन के लिए यह होंगे अपात्र
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।
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एक नजर राशनकार्डों पर
पात्र गृहस्थी कार्डधारक - 687044
कुल लाभार्थी - 3125061
अंत्योदय कार्डधारक - 105782
कुल लाभार्थी - 407296
कुल कार्डधाक - 792826
कुल लाभार्थी - 3532357
जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि कई ऐसे कार्डधारक हैं जिनका कार्ड बना है और वह पिछले पांच से छह महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से पात्रों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे कार्डधारकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपना कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा विभाग यह मानकर कार्ड को निरस्त करेगा कि उक्त कार्डधारक को राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। इसके लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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