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पंजीयन निलंबन के बाद निरस्तीकरण की होगी कार्रवाई
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पंद्रह साल पुराने वाहनों का यदि किसी ने नवीनीकरण नहीं कराया है तो वे जल्द से जल्द पंजीयन प्रक्रिया को पूरी करवा लें। वरना पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे 62 हजार वाहन स्वामियों की सूची तैयार हो गई है। सूचना भी दे दी गई है। यदि पंजीकरण नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो सितंबर माह में वाहन स्वामियों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद उनके पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी।
शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग सड़क पर दौड़ रहे दो, तीन और चार पहिया वाहन जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं उन पर कार्रवाई की तैयारी में है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सतेंद्र यादव ने बताया कि वाहन स्वामी हर हाल में 15 वर्ष की आयु पूरा कर चुके वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करा लें। अगर कोई वाहन अपना अस्तित्व खो चुका है तो स्वामी उसका पंजीकरण निरस्त करा लें। सड़क पर चलने वाले अनियमित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एआरटीओ के अनुसार अगर किसी वाहन का पंजीयन समाप्त हो गया है तो वह सड़क पर चलने को अधिकृत नहीं है। ऐसे में पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण इसी माह करा लें। इसके बाद भी वाहन का पंजीकरण नहीं हुआ तो विभाग पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन के बाद भी छह माह तक वाहन स्वामी जागरूक नहीं हुए तो पंजीकरण को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वाहन का अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह किसी उपयोग लायक नहीं है तो वाहन स्वामी उसका पंजीकरण हर हाल में निरस्त करा लें।
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शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग सड़क पर दौड़ रहे दो, तीन और चार पहिया वाहन जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं उन पर कार्रवाई की तैयारी में है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सतेंद्र यादव ने बताया कि वाहन स्वामी हर हाल में 15 वर्ष की आयु पूरा कर चुके वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करा लें। अगर कोई वाहन अपना अस्तित्व खो चुका है तो स्वामी उसका पंजीकरण निरस्त करा लें। सड़क पर चलने वाले अनियमित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एआरटीओ के अनुसार अगर किसी वाहन का पंजीयन समाप्त हो गया है तो वह सड़क पर चलने को अधिकृत नहीं है। ऐसे में पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण इसी माह करा लें। इसके बाद भी वाहन का पंजीकरण नहीं हुआ तो विभाग पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन के बाद भी छह माह तक वाहन स्वामी जागरूक नहीं हुए तो पंजीकरण को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वाहन का अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह किसी उपयोग लायक नहीं है तो वाहन स्वामी उसका पंजीकरण हर हाल में निरस्त करा लें।
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