फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Big blow to Samajwadi party MLA Ramakant Yadav from Azamgarh MP MLA court

Azamgarh: सपा विधायक रमाकांत यादव को MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

Wed, 03 May 2023 07:04 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 03 May 2023 07:04 PM IST
सार

आजमगढ़ एमपी/एमएलए कोर्ट ने जहरीली शराब कांड में आरोपी रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।  फरवरी 2022 में माहुल कस्बा में जहरीली शराब कांड हुआ था। 13 से अधिक लोगों की जहां मौत हुई थी तो वहीं कई लोगों के आंखों की रोशनी तक चली गई थी।  

विज्ञापन
Big blow to Samajwadi party MLA Ramakant Yadav from Azamgarh MP MLA court
सपा विधायक रमाकांत यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व सांसद व आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहरीली शराब कांड में आरोपी रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई। माहुल जहरीली शराब कांड की विवेचना के दौरान विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव का नाम इस मुकदमे में शामिल किया गया था। 

विज्ञापन


फरवरी 2022 में अहरौला थाना के माहुल कस्बा में जहरीली शराब कांड हुआ था। 13 से अधिक लोगों की जहां मौत हुई थी तो वहीं कई लोगों के आंखों की रोशनी तक चली गई थी।  विधायक रमाकांत के भांजे रंगेश यादव की सरकारी देसी शराब की दुकान से मिलावटी शराब बेची गई थी।

विज्ञापन

कोर्ट परिसर से पुलिस ने विधायक को किया था गिरफ्तार

इस मामले में रंगेश यादव के साथ ही उसके कई साथियों के खिलाफ अहरौला और फूलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। ज्यादातर आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। विवेचना के दौरान ही इस घटना में फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव का भी नाम सामने आया।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये भी पढ़ें: अब माफिया दिखते हैं व्हीलचेयर पर, मऊ में सीएम योगी बोले- UP में अब कानून व्यवस्था का राज

पुलिस ने उन्हें भी बीते साल अगस्त में न्यायालय से ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। शराब कांड समेत कई अन्य मामलों में आरोपी विधायक तब से जेल में ही हैं।

सरकारी वकील गोपाल पांडेय ने बताया कि विधायक रमाकांत यादव द्वारा माहुल जहरीली शराब कांड में जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

Samajwadi party MLA Ramakant Yadav
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed