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बाहुबली विधायक की जमानत अर्जी खरिज

Fri, 07 Oct 2022 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Oct 2022 12:27 AM IST
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bail application rejected
आजमगढ़। माहुल में हुए शराब कांड मामले में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज कर दी गई है। रमाकांत यादव वर्तमान फतेहगढ़ कारागार में बंद हैं।
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अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बा स्थित सरकारी देसी शराब की दुकान से बिक्री शराब पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा लोग बिमार हो गए थे। इसमें से कई के आंखों की रोशनी पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ठेका बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंजेश यादव के नाम पर था।
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इस घटना को लेकर अहरौला व फूलपुर कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज कराये गये थे। पुलिस ने विवेचना के बाद बाहुबली विधायक रमाकांत यादव का नाम भी इन दोनों मुकदमों में शामिल किया। इतना ही नहीं जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे बाहुबली विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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पहले रमाकांत यादव आजमगढ़ जेल में थे जहां से उन्हें अब फतेहगढ़ कारागार भेज दिया गया है। इन दोनों मामलों में जमानत के लिए विधायक रमाकांत यादव की तरफ से उनके वकील आद्या शंकर दुबे ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी प्रस्तुत की। इस सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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