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Azamgarh: चार मामलों में वीसी से हुई रमाकांत यादव की पेशी, एक में छह, तो तीन में 14 जुलाई की मिली तारीख
Tue, 04 Jul 2023 05:37 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
Published by: किरन रौतेला
Updated Tue, 04 Jul 2023 05:37 PM IST
सार
Azamgarh News: एमपीएमएल कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में रमाकांत यादव कुल तीन मामलों में वीसी के माध्यम से पेश हुए। जिसमें 1989 में अंबारी बाजार में हुए फायरिंग के मामले के अलावा फूलपुर व अहरौला में हुए जहरीली शराब का मामला शामिल था।
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विधायक रमाकांत यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की मंगलवार को चार अलग-अलग मामलों में कोर्ट में पेशी हुई। चारों मामलों में बाहुबली रमाकांत यादव की फतेहगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एक मामले में छह तो तीन अन्य में 14 जुलाई की अगली तारीख नियत की गई।
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एमपीएमएल कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में रमाकांत यादव कुल तीन मामलों में वीसी के माध्यम से पेश हुए। जिसमें 1989 में अंबारी बाजार में हुए फायरिंग के मामले के अलावा फूलपुर व अहरौला में हुए जहरीली शराब का मामला शामिल था। इन तीनों मामलों में बाहुबली को अब 14 जुलाई की तारीख नियत की गई है। वहीं एक अन्य मामला एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में था। यह मामला पवई थाना क्षेत्र में हुए शांतिभंग का है। जिसमें रमाकांत यादव भी नामजद है। इस मामले में न्यायाधीश ने छह जुलाई की तारीख अगली सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। बाहुबली के अधिवक्ता स्वामीनाथ ने बताया कि पूर्व की तारीख पर जेल में रमाकांत यादव को अनुमन्य सुविधाए न मिलने का पत्र न्यायाधीश को दिया गया था। जिस पर न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने मौखिक रूप से फतेहगढ़ जेल प्रशासन को सभी अनुमन्य सुविधाएं दिए जाने की बात कही है।
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