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फसल अवशेष जलाने पर एक किसान के खिलाफ कार्रवाई

Tue, 09 Nov 2021 07:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Nov 2021 07:21 PM IST
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Action against a farmer for burning crop residue
आजमगढ़। सदर तहसील के समेंदा गांव निवासी धरभरन चौहान द्वारा खेत में फसल अवशेष जलाया गया। जिसे लेकर उप कृषि निदेशक संगम सिंह ने उनके विरूद्घ कार्रवाई की है। दोषी कृषक से नियमानुसार अर्थदंड वसूली के लिए एसडीएम सदर ने वसूली के आदेश दिए हैं। प्रकरण में पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता पाए जाने पर राजस्व लेखपाल पौहारी सिंह एवं कृषि विभाग कार्मिक सुशील कुमार यादव एटीएम के के खिलाफ कार्रवाई करने व कंबाईन हार्वेस्टर मालिक के विरूद्व संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बिना एसएमएस लगाए हार्वेस्टर से कटाई एवं फसल अपशिष्ट जलाए जाने की घटना प्रकाश में आने पर दोषी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार दोषी पाए जाने पर कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने की दशा में 2500 रुपये प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक लेकिन पांच एकड़ तक होने की दशा में 5000 प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्रफल पांच एकड़ से अधिक होने की दशा में 15000 प्रति घटना अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी कंबाईन हार्वेस्टर बिना एसएमएस के कटाई करते पाए जाए तो तत्काल सीज की कार्रवाई की जाए।
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