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बूथ से 200 मीटर हटकर प्रत्याशी लगा सकेंगे कैंप
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आजमगढ़। रविवार को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी हैं जो सुबह सात बजे से मतदान का कार्य शुरू कराएंगी। मतदान के दौरान मतदाता और पार्टियों के मतदान अभिकर्ता के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला निवार्चन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी मतदेय स्थल से 200 मीटर की दूरी पर एक मेज, दो कुर्सी और चार गुणे दो फीट का बैनर जिस पर चुनाव चिन्ह अंकित हो लगा सकते हैं और एक झंडा लगा सकते हैं। प्रत्याशी, समर्थक, निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी मतदाता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर मतदाता या मतदान अभिकर्ता को बूथ के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई फोन के साथ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। केवल पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान कर्मियों को मोबाइल रखने की इजाजत होगी। लेकिन वह भी मोबाइल को साइलेंट मोड में रखेंगे। उन्होंने बताया कि दृष्टि बाधित मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर ब्रेल लिपि का डमी मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका प्रयोग नेत्रहीन मतदाता ईवीएम द्वारा मतदान के दौरान कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाता की सुविधा के लिए हर गांव में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा में दो-दो वाहन आरक्षित रखे गए हैं।
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जिला निवार्चन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी मतदेय स्थल से 200 मीटर की दूरी पर एक मेज, दो कुर्सी और चार गुणे दो फीट का बैनर जिस पर चुनाव चिन्ह अंकित हो लगा सकते हैं और एक झंडा लगा सकते हैं। प्रत्याशी, समर्थक, निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी मतदाता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर मतदाता या मतदान अभिकर्ता को बूथ के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई फोन के साथ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। केवल पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान कर्मियों को मोबाइल रखने की इजाजत होगी। लेकिन वह भी मोबाइल को साइलेंट मोड में रखेंगे। उन्होंने बताया कि दृष्टि बाधित मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर ब्रेल लिपि का डमी मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका प्रयोग नेत्रहीन मतदाता ईवीएम द्वारा मतदान के दौरान कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाता की सुविधा के लिए हर गांव में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा में दो-दो वाहन आरक्षित रखे गए हैं।
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