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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं तो 5000 का चालान

Tue, 16 Nov 2021 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 11:33 PM IST
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5000 challan if not high security registration number plate
आजमगढ़। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) लगे दौड़ रहे वाहनों का चालान किया जाएगा। पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली है। अभी तक महज 25 से 30 फीसदी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है। हालांकि वाहनस्वामी के ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने पर चालान नहीं कटेगा।
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15 नवंबर तक जिन पंजीकृत निजी वाहनों जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0,1 आता है उन पर नंबर प्लेट न होने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। व्यावसायिक, चारपहिया व दुपहिया समेत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के लिए सरकार गंभीर है। जिले में बहुतायत व्यावसायिक वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। अब ऐसे व्यावसायिक वाहनों को नोटिस देने की संभागीय परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। एआरटीओ प्रवर्तन संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगवाई गई है। इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक है। लोग जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। नहीं तो चालान काटा जाएगा। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 या 1 हैं, उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पांच हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग कार्रवाई के लिए सूची तैयार कर रहा है।
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