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जिले के 165 किसानों को सोलर पंप देने की योजना
Updated Tue, 02 Jan 2018 12:09 AM IST
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आजमगढ़। किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर शासन स्तर से तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत इन दिनों कृषि विभाग 40 से 70 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को सोलर फोटो बोलटैईक इरीगेशन पंप उपलब्ध कराने की कवायद में जुटा हुआ है। पहले आओ-पहले पाओ योजना के तहत ऑन लाइनआवेदन करने वाले किसानों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
शासन की योजना के तहत दो, तीन व पांच हार्सपावर के सोलर पंप किसानों के लिए अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं। शासन ने हार्सपावर के आधार पर अलग-अलग लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अनुदान पर लगाए जाने वाले पंपों की संख्या 165 निर्धारित की गई है। जिसमें दो हार्सपावर के 30 पंप लगाए जाने है। एक पंप के स्थापना की लागत 1.69 लाख रुपये है। जिसमें सत्तर प्रतिशत का अनुदान सरकार दे रही है। चयनित किसान को मात्र 50820 रुपये ही जमा करना है। वहीं तीन हार्सपावर के पंप की संख्या 130 निर्धारित है। इस पर भी सरकार 70 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। इसकी कीमत 2.69 लाख रुपये है। इसको लगवाने में किसान को 80 हजार रुपये खर्च करना होगा। पांच हार्सपावर के मात्र पांच पंप ही अनुदान के तहत जिले में लगाए जाने हैं। इस पर सरकार मात्र 40 प्रतिशत का ही अनुदान दे रही है। इसकी कीमत 3.42 लाख रुपये है और चयनित किसान को 2.05 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
यह है पात्रता की शर्तें
आजमगढ़। अनुदान पर सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने पात्रका का आधार भी तय किया हुआ है। दो हार्सपावर का पंप उन किसानों के लिए है जहां जलस्तर 15 से 20 फीट पर है और वह चार इंच की बोरिंग कराए हुए हैं। तीन और पांच हार्स पावर के लिए जलस्तर 20 फीट से ऊपर होना जरूरी है और छह इंच की बोरिंग हुई हो। इसके साथ ही पंप स्थापित किए जाने का स्थान विद्युत पोल से लगभग तीन सौ मीटर की दूरी पर हो और बोरिंग में पहले से कोई मोटर नहीं लगा हो।
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चयन होने पर लाभार्थी को देना होगा अपना हिस्सा
आजमगढ़। सोलर पंप का लाभ पाने के लिए किसानों को पहले से कोई धनराशि नहीं जमा करनी है। जब ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के पात्रता की जांच पूरी होने के बाद चयन फाइनल हो जाएगा। तब ही उन्हें अपने हिस्से की डीडी विभाग के पास जमा करनी होगी।
अब तक आए हैं मात्र 137 आवेदन
आजमगढ़। शासन की सोलर पंप योजना के तहत निधारित 165 के लक्ष्य के सापेक्ष कृषि विभाग के पास अब तक 137 आवेदन ही आए हुए हैं। इन आवेदनों के पात्रता की जांच अंतिम दौर में चल रही है। चयन सूची बनाने में विभाग जुटा हुआ है। इसके साथ ही पात्र किसानों को मोबाइल पर मैसेज और विभागीय कर्मचारियों द्वारा सूचना दी जा रही है।
शासन की यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के तहत संचालित है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन आने के बाद विभाग किसानों के पात्रता की जांच करती है और पात्र पाए जाने पर उनका चयन फाइनल कर सूचना मोबाइल पर मैसेज अथवा विभाग के कर्मचारी द्वारा दी जाएगी।
संगम सिंह मौर्य, भूमि संरक्षण अधिकारी।
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शासन की योजना के तहत दो, तीन व पांच हार्सपावर के सोलर पंप किसानों के लिए अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं। शासन ने हार्सपावर के आधार पर अलग-अलग लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अनुदान पर लगाए जाने वाले पंपों की संख्या 165 निर्धारित की गई है। जिसमें दो हार्सपावर के 30 पंप लगाए जाने है। एक पंप के स्थापना की लागत 1.69 लाख रुपये है। जिसमें सत्तर प्रतिशत का अनुदान सरकार दे रही है। चयनित किसान को मात्र 50820 रुपये ही जमा करना है। वहीं तीन हार्सपावर के पंप की संख्या 130 निर्धारित है। इस पर भी सरकार 70 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। इसकी कीमत 2.69 लाख रुपये है। इसको लगवाने में किसान को 80 हजार रुपये खर्च करना होगा। पांच हार्सपावर के मात्र पांच पंप ही अनुदान के तहत जिले में लगाए जाने हैं। इस पर सरकार मात्र 40 प्रतिशत का ही अनुदान दे रही है। इसकी कीमत 3.42 लाख रुपये है और चयनित किसान को 2.05 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
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यह है पात्रता की शर्तें
आजमगढ़। अनुदान पर सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने पात्रका का आधार भी तय किया हुआ है। दो हार्सपावर का पंप उन किसानों के लिए है जहां जलस्तर 15 से 20 फीट पर है और वह चार इंच की बोरिंग कराए हुए हैं। तीन और पांच हार्स पावर के लिए जलस्तर 20 फीट से ऊपर होना जरूरी है और छह इंच की बोरिंग हुई हो। इसके साथ ही पंप स्थापित किए जाने का स्थान विद्युत पोल से लगभग तीन सौ मीटर की दूरी पर हो और बोरिंग में पहले से कोई मोटर नहीं लगा हो।
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चयन होने पर लाभार्थी को देना होगा अपना हिस्सा
आजमगढ़। सोलर पंप का लाभ पाने के लिए किसानों को पहले से कोई धनराशि नहीं जमा करनी है। जब ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के पात्रता की जांच पूरी होने के बाद चयन फाइनल हो जाएगा। तब ही उन्हें अपने हिस्से की डीडी विभाग के पास जमा करनी होगी।
अब तक आए हैं मात्र 137 आवेदन
आजमगढ़। शासन की सोलर पंप योजना के तहत निधारित 165 के लक्ष्य के सापेक्ष कृषि विभाग के पास अब तक 137 आवेदन ही आए हुए हैं। इन आवेदनों के पात्रता की जांच अंतिम दौर में चल रही है। चयन सूची बनाने में विभाग जुटा हुआ है। इसके साथ ही पात्र किसानों को मोबाइल पर मैसेज और विभागीय कर्मचारियों द्वारा सूचना दी जा रही है।
शासन की यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के तहत संचालित है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन आने के बाद विभाग किसानों के पात्रता की जांच करती है और पात्र पाए जाने पर उनका चयन फाइनल कर सूचना मोबाइल पर मैसेज अथवा विभाग के कर्मचारी द्वारा दी जाएगी।
संगम सिंह मौर्य, भूमि संरक्षण अधिकारी।