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डीआईओएस के अनुमोदन रोकने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद

Fri, 13 Apr 2018 12:04 AM IST
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:04 AM IST
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डीआईओएस के अनुमोदन रोकने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद
आजमगढ़। पिछले दिनों डीएवी इंटर कालेज के प्राइमरी अनुभाग में हुई दो सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों के अनुमोदन और वेतन जारी होने के आदेश को शिकायत के आधार पर डीआईओएस ने वापस ले लिया था। साथ उनकी मांग पर पूर्व डीएम ने नियुक्तियों की जांच के लिए चार अधिकारियों के पैनल का गठन किया था। अभी जांच शुरू भी नहीं हो पाई थी कि शिक्षकों की रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनुमोदन वापस लेने के डीआईओएस के आदेश को रद कर दिया है। डीआईओएस ने पैनल के सदस्यों से जांच जल्द पूरी करने की गुहार लगाई है। डीएवी इंटर कालेज के प्राइमरी अनुभाग में दो सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। जनपदीय समिति के अनुमोदन के बाद जेडी की अध्यक्षता में मंडलीय समिति ने नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया था। इसी परिपेक्ष्य में डीआईओएस वीके शर्मा ने दोनों शिक्षकों को नियक्ति की तिथि से वेतन जारी करने के आदेश कर दिए थे। इस दौरान नियुक्ति में धांधली संबंधी आरोप लगने और शिकायत मिलने पर डीआईओएस ने अपने आदेश को वापस ले लिया। साथ ही जिलाधिकारी से नियुक्ति की जांच पैनल से कराने की मांग कर दी। इस पर तत्कालीन जिलाधिकारी सीबी सिंह ने एडीएम वित्त एवं राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी और एडीएसटीओ सुनील सिंह की कमेटी का गठन कर दिया था। इस बीच नौकरी पाने वाले शिक्षक डीआईओएस के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने डीआईओएस के उस आदेश के रद कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने अनुमोदन के आदेश को वापस ले लिया है। इससे जहां शिक्षकों को राहत मिली है वहीं, डीआईओएस ने पैनल के सदस्यों को पत्र लिखकर जांच जल्द पूरी करने की गुहार लगाई है। हालांकि इस संबंध में डीआईओएस डॉ. वीके शर्मा से बात करने की कोशि श की गई तो उन्होंने कुछ कहने से इंकार कर दिया।
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