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बनाए गए 23 नए कंटेनमेंट जोन, गली मोहल्ले हुए सील
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आजमगढ़। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने जिले के 23 गांव व कस्बों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही संबंधित उपजिलाधिकारी को कंटेनमेंट जोन में कोरोना के प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार सदर तहसील के राजस्व ग्राम पल्हनी, लछिरामपुर, हरिबंशपुर, सर्फूद्दीनपुर, पिचरी नरांव, लोहरा, करेन्हुआ, राहुल नगर मड़या, सीताराम दलालघाट, एलवल, रैदोपुर, पुलिस लाइन्स क्लब, मातबरगंज, बिंदमठिया, मार्टीनगंज तहसील का राजभर बस्ती, चितारामहमूदपुर, निजामाबाद तहसील क्षेत्र के ओहनी, ददरा, अल्लीपुर, रानीपुर, नेवादा, बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नंदना, देवरापट्टी, के 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि उक्त क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किए गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन संबंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म केस व उनके संपर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जाएगा। इन क्षेत्रों में (कंटेनमेंट जोन) के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो।
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जांच रिपोर्ट के अनुसार सदर तहसील के राजस्व ग्राम पल्हनी, लछिरामपुर, हरिबंशपुर, सर्फूद्दीनपुर, पिचरी नरांव, लोहरा, करेन्हुआ, राहुल नगर मड़या, सीताराम दलालघाट, एलवल, रैदोपुर, पुलिस लाइन्स क्लब, मातबरगंज, बिंदमठिया, मार्टीनगंज तहसील का राजभर बस्ती, चितारामहमूदपुर, निजामाबाद तहसील क्षेत्र के ओहनी, ददरा, अल्लीपुर, रानीपुर, नेवादा, बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नंदना, देवरापट्टी, के 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
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जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि उक्त क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किए गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन संबंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म केस व उनके संपर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जाएगा। इन क्षेत्रों में (कंटेनमेंट जोन) के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो।
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