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प्रसव न कराने वाली एएनएम को नहीं मिलेगा वेतन
Updated Mon, 21 May 2018 12:12 AM IST
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मार्टीनगंज (आजमगढ़)।
तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर अब एएनएम की ओर से प्रसव कराना अनिवार्य होगा। प्रसव न कराने वाली एएनएम को वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी ने सभी एएनएम को यह निर्देश जारी किया है।
तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत 21 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इसमें एएनएम और आशा द्वारा टीकाकरण के साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रभारी चिकित्साधिकारी मुंशीलाल पटेल का कहना है कि अब प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त एएनएम द्वारा क्षेत्र की प्रसूता महिलाओं का प्रसव कराना अनिवार्य होगा। उनका कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्देश है कि प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त एएनएम द्वारा महीने में कम से कम दो सुरक्षित प्रसव कराया जाए। ऐसा न करने वाली एएनएम का वेतन रोक दिया जाएगा।
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तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर अब एएनएम की ओर से प्रसव कराना अनिवार्य होगा। प्रसव न कराने वाली एएनएम को वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी ने सभी एएनएम को यह निर्देश जारी किया है।
तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत 21 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इसमें एएनएम और आशा द्वारा टीकाकरण के साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रभारी चिकित्साधिकारी मुंशीलाल पटेल का कहना है कि अब प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त एएनएम द्वारा क्षेत्र की प्रसूता महिलाओं का प्रसव कराना अनिवार्य होगा। उनका कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्देश है कि प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त एएनएम द्वारा महीने में कम से कम दो सुरक्षित प्रसव कराया जाए। ऐसा न करने वाली एएनएम का वेतन रोक दिया जाएगा।
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