फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   दहेज हत्या के दोषियों को उम्र कैद

दहेज हत्या के दोषियों को उम्र कैद

Fri, 09 Feb 2018 11:52 PM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 11:52 PM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या के दोषियों को उम्र कैद
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संध्या चौधरी की अदालत ने दहेज हत्या के जुर्म में विवाहिता के पति और देवर को दोषी पाते हुए शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही दोनों को कुल पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि का भुगतान न करने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी मामले का एक अन्य आरोपी विवाहित के ससुर आत्मा राम गोंड़ की मुकदमा कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन

महराजगंज थाना के भीलमपुर गांव निवासी चंद्रशेखर गोंड की बहन नीलम की शादी नौ जून 2011 को कंधरापुर थाना के आखापुर गांव के मूल निवासी राधेश्याम पुत्र आत्मा राम गोंड़ के साथ शहर थाना कोतवाली स्थित कांशी राम आवास कालोनी 58/694 में हुई थी। 29 जुलाई 2011 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में चंद्रशेखर गोंड ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप लगाया कि शादी के बाद उसकी बहन विदा होकर ससुराल गई तो उसके घर वाले दहेज में टीवी और पचास हजार रुपये की मांग करने लगे। यह सिलसिला चलता रहा। इसी मांग को लेकर घटना के दिन विवाहिता नीलम को उसके ससुराल वाले जला कर मार डाले। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद विवाहिता के पति राधेश्याम, ससुर आत्मा राम और देवर श्याम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षरण के दौरान शासकीय अधिवक्ता विनोद यादव ने अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों में विवाहिता के भाई चंद्रशेखर गोंड, प्रदीप गोंड, छोटे लाल शर्मा, रामधारी यादव, रीता देवी, रामहित गोंड, डा. विजय कुमार सिंह, सीओ हरेंद्र कुमार शामिल है। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद विवाहिता के पति और देवर को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed