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80 डेसिबल से अधिक नहीं होगी डीजे की आवाज

Thu, 28 Sep 2017 11:59 PM IST
Updated Thu, 28 Sep 2017 11:59 PM IST
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80 डेसिबल से अधिक नहीं होगी डीजे की आवाज
आजमगढ़। पर्व के अवसर पर डीजे की आवाज 80 डेसिबल से अधिक पर शोर करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी के निर्देश पर पुलिस जोरशोर से इसकी पड़ताल कर रही है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए डीजे संचालकों को या तो नियम का पालन करना पड़ेगा या फिर डीजे की जगह पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करें।
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सरकार की मंशा है कि त्योहार के सकुशल ढंग से निपटाया जाए। ऐसे में प्रशासन ने डीजे के स्थान पर लाउडस्पीकर बजाने की खुली छूट दी है। लेकिन डीजे के शोर पर नियंत्रण लगाने की रणनीति भी तैयार कर रहा है। इसके तहत अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस भी स्थान पर डीजे बजाया जा रहा। वहां डीजे का साउंड 80 डिस्मील से अधिक नहीं होना चाहिए। इस निर्धारित सीमा से अधिक शोर करके जो भी बजाएगा। उस डीजे संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कोट--
सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 80 डेसिबल से अधिक शोर करने वाले डीजे संचालन की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। पुलिस अपने-अपने स्तर से क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। - सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी सिटी
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अश्लील गाना बजाने पर भी रोक
आजमगढ़। नवरात्र के अवसर पर पूजा पंडाल समिति के लोग अक्सर डीजे की तेज साउंड पर अश्लील गाना बजाकर नाचते और उत्पात मचाते हैं। ऐसे में पुलिस का ध्यान उन लोगों पर भी केंद्रित है। जो लोग पूजा पंडाल में अश्लील गाना बजाकर डांस करते हैं। सीओ सदर मो. अकमल खां ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक के दौरान पूजा स्थल से अश्लीलता को दूर रखने की हिदायत दी गई है। इसके बाद भी जो अभद्रता करेगा। उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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शराबियों पर भी पुलिस की नजर
आजमगढ़। हाल के दिनों में रौनापार, जीयनपुर और बिलरियागंज थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई 30 लोगों की मौत की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नवरात्र के अवसर पर शराब पीने वाले और कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस दौरान शराब के नशे में धुत होकर यदि कोई भूले से भी पूजा पंडाल के करीब दिखाई दिया तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे रौनापार जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है।
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