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चार अभियुक्तों को पांच साल की कैद

Thu, 01 Mar 2018 12:28 AM IST
Updated Thu, 01 Mar 2018 12:28 AM IST
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चार अभियुक्तों को पांच साल की कैद
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को हत्या का प्रयास किए जाने के चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को कुल 11-11 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि प्राप्त होने पर घायल बहरइची को बीस हजार रुपये की धनराशि दिया जाएगा।
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घटना कंधरापुर थाने के हरखूपुर गांव की है। इस मामले में गांव के गुलाब पुत्र बद्री ने आठ जुलाई 1995 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि मजदूरी न करने पर उसके लडक़े बहरइची को गांव के सेवक पुत्र टेल्हू यादव, फूलचंद पुत्र दवर यादव, बदन पुत्र अलगू, शिव लाल उर्फ शिव प्रसाद पुत्र रामनरायन ने जाति सूचक गाली दी और पकडक़र मारापीटा। उसे बचाने उसकी पत्नी सुधा, पुत्री मनौता गई तो उसे भी आरोपियों ने मारापीटा। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी महेंद्र प्रसाद गुप्त ने इस मुकदमे के वादी गुलाब समेत कुल नौ गवाह को पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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