{"_id":"5a60e6014f1c1b76268b5009","slug":"161516299777-azamgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"परमिशन वाले ही बजा सकते हैं एक लाउडस्पीकर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
परमिशन वाले ही बजा सकते हैं एक लाउडस्पीकर
Updated Thu, 18 Jan 2018 11:52 PM IST
विज्ञापन
लाटघाट। सीओ सगड़ी सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रौनापार थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि किसी भी दशा में बगैर परमिशन के धार्मिक स्थलों सहित अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। अनुमति मिलने के बाद भी सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर बजेगा। वह भी रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक बिलकुल भी नहीं बजेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीओ सगड़ी ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र में कुल 29 मंदिर और 39 मस्जिद हैं । जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाया जाता है, उन लोगों को प्रशासन से अनुमति लेने के लिए फार्म भराकर भेजा गया है। अनुमति मिलने तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। बैठक में क्षेत्र के पल्टन यादव प्रधान, रामसमुझ, संजय पांडे, सभाजीत, कालीचरण, विश्राम, एतहसीम, मोहम्मद यूनुस, अनवर, सुखलाल, साकिब अली, मुख्तार मोहम्मद, वाजिद, अली हसन, विशाखा आदि लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
सीओ सगड़ी ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र में कुल 29 मंदिर और 39 मस्जिद हैं । जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाया जाता है, उन लोगों को प्रशासन से अनुमति लेने के लिए फार्म भराकर भेजा गया है। अनुमति मिलने तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। बैठक में क्षेत्र के पल्टन यादव प्रधान, रामसमुझ, संजय पांडे, सभाजीत, कालीचरण, विश्राम, एतहसीम, मोहम्मद यूनुस, अनवर, सुखलाल, साकिब अली, मुख्तार मोहम्मद, वाजिद, अली हसन, विशाखा आदि लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन