फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा आपराधिक इतिहास

समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा आपराधिक इतिहास

Tue, 12 Mar 2019 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 10:50 PM IST
विज्ञापन
समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा आपराधिक इतिहास
आजमगढ़। निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को स्वयं अपने आपराधिक इतिहास को जनता के सामने रखने का निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में मतदान के दो दिन पहले से तीन अलग-अलग तिथियों में इसका प्रकाशन कराएंगे।
विज्ञापन

आपराधिक प्रवृत्ति और अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों पर इस इस निर्वाचन आयोग की टेढ़ी नजर है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र में अपने परिवार, आश्रित व्यक्तियों की पिछले पांच वित्तीय वर्षों का आयकर विवरण और विदेशों में स्थित संपत्तियों का ब्योरा भी प्रारूप-26 पर देने की अनिवार्यता की है। साथ ही लोकसभा, राज्य सभा और विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लंबित हैं या जिसमें दोष सिद्ध हो गए हैं, उसे भी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इसके लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-1 में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से लेकर मतदान होने की तिथि के दो दिन पहले से कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित करने की अनिवार्यता की है। ताकि मतदाताओं को भी अपने प्रत्याशी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed