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सी-विजिल एप या टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

Mon, 11 Mar 2019 11:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2019 11:14 PM IST
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सी-विजिल एप या टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
आजमगढ़। डीएम शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को लोकसभा चुनाव-2019 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। प्रतिनिधियों से कहा कि मतदाताओं को जाति, धर्म और प्रलोभन देकर प्रभावित न करें। प्रत्याशियों और एजेंटों संग बैठक कर आदर्श आचार संहिता के तहत बताया कि आचार संहिता का पालन करें, कपड़े का बैनर, पोस्टर लगाएं।
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उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबंध 10 मार्च से प्रभावी हो गया है। लालगंज (सुरक्षित) और आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन छठवें चरण में होगा। अधिसूचना अप्रैल, नामांकन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल, नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल, नाम वापसी 26 अप्रैल और मतदान 12 मई को होगा। मतगणना 23 मई को होगी। 27 मई को चुनाव का कार्य पूरा होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी विजिल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आचार संहिता उल्लघंन के फोटोग्राफ अथवा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दर्ज शिकायत की अद्यतन स्थिति वेबसाइट nvsp.in/forms/Forms/TrackStatus पर भी देखी जा सकती है। टोल फ्री नम्बर प्रात: नौ से रात नौ तक क्रियाशील रहता है। यदि किसी शिकायत पर कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं होती है तो वह शिकायत एनजीआरएस पोर्टल पर प्रेषित हो जाएगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द श्रीवास्तव, डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह, समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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वोटरआईडी के साथ 11 विकल्प मान्य
आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के 11 अन्य विकल्पों को चुनाव आयोजन की ओर से मान्य किया गया है। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य व केन्द्र सरकार के सेवायुक्त फोटो पहचान-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पहचान-पत्र, बैंकों या डाकघरों के फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई, एनपीआर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की येाजना के द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायक एवं सांसदों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, आधार कार्ड में से एक को साथ लाना अनिवार्य है।
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