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ग्राम प्रधान और सचिव से होगी 44606 रुपये की वसूली
Updated Thu, 18 Jan 2018 12:21 AM IST
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आजमगढ़। अहरौला विकासखंड के कुशमहरा गांव में हुए विकास कार्यों में जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान और सचिव से 44606 रुपये वसूली का आदेश दिया है। पैसे जमा न होने की दशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोनों से आधी-आधी धनराशि वसूल की जाएगी।
कुशमहरा गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत गांव के अभिमन्यु पुत्र रामचेत की ओर से जिलाधिकारी से शिकायत की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर गांव में विकास कार्यों की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी और अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से की गई। जांच में पप्पू तिवारी के चक से हरिन बस्ती तक, रमेश पांडेय के चक से चंद्रजीत के चक तक और माइनर से राम उड़ेर तिवारी के चक लगाए गए खड़ंजा निर्माण में अनियमितता पाई गई। गुणवत्ता में 10 फीसदी की कमी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर खड़ंजा निर्माण की कुल लागत का 10 फीसदी 44606 रुपये की वसूली के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। रिकवरी की आधी धनराशि प्रधान और आधी ग्राम सचिव से वसूली जाएगी। रकम न जमा होने की स्थिति में धारा 95/1 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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कुशमहरा गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत गांव के अभिमन्यु पुत्र रामचेत की ओर से जिलाधिकारी से शिकायत की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर गांव में विकास कार्यों की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी और अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से की गई। जांच में पप्पू तिवारी के चक से हरिन बस्ती तक, रमेश पांडेय के चक से चंद्रजीत के चक तक और माइनर से राम उड़ेर तिवारी के चक लगाए गए खड़ंजा निर्माण में अनियमितता पाई गई। गुणवत्ता में 10 फीसदी की कमी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर खड़ंजा निर्माण की कुल लागत का 10 फीसदी 44606 रुपये की वसूली के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। रिकवरी की आधी धनराशि प्रधान और आधी ग्राम सचिव से वसूली जाएगी। रकम न जमा होने की स्थिति में धारा 95/1 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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