फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   पात्रों को नि:शुल्क विधिक सुविधा देना प्राधिकरण का उद्देश्य

पात्रों को नि:शुल्क विधिक सुविधा देना प्राधिकरण का उद्देश्य

Sun, 20 Jan 2019 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jan 2019 12:42 AM IST
विज्ञापन
पात्रों को नि:शुल्क विधिक सुविधा देना प्राधिकरण का उद्देश्य
आजमगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश हसनैन कुरैशी के निर्देशानुसार शनिवार को मेहनगर तहसील में जिला विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा की सचिव मौसमी मद्धेशिया ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य गरीब पात्रों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। मेहनगर तहसीलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी ने गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। रिटेनर अधिवक्ता सीएल निगम ने विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। स्थायी लोक अदालत की सदस्य रंजना मिश्रा, अवनीश चंद्र मिश्रा ने स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में लोगों को बताया। इस अवसर पर तहसील बार के मंत्री रमेश ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर तहसील बार के सभी पदाधिकारी, अधिवक्तागण और वादकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed