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Azamgarh News: दहेज लोभी पति को 10 वर्ष की कठोर कारावास

Thu, 19 Jan 2023 06:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jan 2023 06:30 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to dowry greedy husband
दहेज लोभी पति को 10 वर्ष की कठोर कारावास
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जमीन दशांव डडवा गांव में विवाहिता की मौत का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। दहेज हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही कुल पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन दशांव डडवा गांव में दहेज को लेकर विवाहिता की हुई मौत का है। बुधवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाई।
जिला आंबेडकर नगर थाना राजेसुल्तानपुर क्षेत्र के धारूपुर गांव निवासी अतुल कुमार की बहन सुतवंती उर्फ पूनम की शादी वर्ष 2016 में जमीन दशांव डडवा गांव निवासी नीरज के साथ हुई थी। 23 जुलाई 2018 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में विवाहिता मृतका के भाई ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि दहेज में दो लाख रुपए की मांग को लेकर उसकी बहन सुतवंती को प्रताड़ित किया जाता रहा। इसी को लेकर उसे मार डाला गया। इस मामले में अतरौलिया थाना पुलिस ने आरोजी पति नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान इस मामले में अभियोजन के पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता निर्मल शर्मा ने कुल वादी मुकदमा अतुल कुमार, जगदीश चंद समेत कुल सात गवाहों पेश किया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद विवाहिता के पति नीरज को दहेज हत्या का दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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