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Ayodhya News: राहुल गांधी पर परिवाद दर्ज करने का आदेश

Fri, 09 Oct 2026 11:11 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:11 PM IST
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Theft of Offerings: Hearing on release of seized four-wheelers concluded.
संवाद न्यूज एजेंसी
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अयोध्या। संसद भवन के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना का स्वांग रचने और सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में सांसद राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाएगा। एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले में परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वर्णमाला सिंह की अदालत ने पारित किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय ने इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया गया कि 31 जुलाई 2026 को संसद भवन के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को रीक्रिएट किया गया। प्रार्थना पत्र में राहुल गांधी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और बिहार से सांसद पप्पू यादव को आरोपी बनाया गया है।
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अर्जी में आरोप लगाया गया कि भगवा वस्त्र और हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान किया गया। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया गया।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संसद सदस्यों पर साधु का भेष धारण कर दानपात्र से धनराशि चोरी करने का नाटक करने का आरोप है। परिवादी के अनुसार, इस कृत्य से सनातन धर्म का अपमान हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही परिवादी मनीष पांडेय को दो नवंबर को बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
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