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Ayodhya News: दुष्कर्म मामले में छह साल रिपोर्ट न लिखने पर कार्रवाई

Wed, 07 Oct 2026 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 07 Oct 2026 11:12 PM IST
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Action taken for failure to register a report in a rape case for six years
अयोध्या। दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में छह साल तक रिपोर्ट दर्ज न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दीपक यादव ने इनायत नगर थाना के वर्ष 2020 से अब तक के थानाध्यक्षों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश बुधवार को पारित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।
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न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया है। यह मामला इनायत नगर पुलिस की ओर से कोर्ट के आदेश को छह साल तक दबाए रखने से जुड़ा है।
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पीड़िता की ओर से दोबारा अर्जी लगाने के बाद विशेष न्यायाधीश ने थाना प्रभारी इनायत नगर को तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। 23 अक्तूबर 2020 को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने अरुण कुमार दुबे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था।
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