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Auraiya News: 50 हजार से अधिक नहीं ले जा सकेंगे नकद, देने होंगे साक्ष्य

Wed, 20 Mar 2024 11:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2024 11:58 PM IST
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You will not be able to carry cash more than Rs 50 thousand, you will have to provide evidence
संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेकर जा रहे हैं तो उसका साक्ष्य अवश्य रखें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने आचार संहिता पालन का निर्देश जारी किया है।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को इटावा संसदीय सीट के लिए मतदान होगा। इससे पहले 16 मार्च को आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी थी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे देश में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार से अधिक की नकदी न रखें। इससे अधिक धनराशि बरामद होने पर व्यक्ति को उसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
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इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा पाया गया तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रचार के लिए उपयोग होने वाले वाहनों एवं राजनीतिक दलों की बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह छह से रात दस बजे तक ही दी जाएगी।
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साथ ही किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर ही वाहनों पर झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिए नहीं किया जाएगा। सरकारी परिसर में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी गेस्ट हाउसों में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं की जाएगी।

आरओ की अनुमति लेकर ही कोई कार्यक्रम कराए जा सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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इन बातों का रखें ध्यान ----
- 50 हजार से अधिक नकद लेकर चलने पर प्रतिबंध।
- कोई सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होगा शामिल।
- वाहनों व बैठकों में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर प्रयोग की अनुमति।
- धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार या भाषणों के लिए करने पर मनाही।
- बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध।
- रैली व जुलूस के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की चुनावी मीटिंग नहीं होगी।
- नामांकन में केवल तीन वाहनों का प्रयोग होगा।
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