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बच्ची से छेडख़ानी के आरोपी को दो साल की कैद
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औरैया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीवक कुमार सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नरायनपुर में एक आठ साल की बालिका के साथ अश्लील छेड़खानी करने के आरोपी ओम प्रकाश को दो साल के कठोर कारावास व 2000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी नगेंद्र कुमार ने बताया कि वादी ने कोतवाली में 31 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट लिखाई कि उसकी आठ साल की पौत्री को नरायनपुर औरैया निवासी ओम प्रकाश टॉफी बिस्कुट आदि का लालच देकर गोदी में बिठाकर अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
यह मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीवक कुमार सिंह की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम जीवन कुमार सिंह ने आरोपी ओम प्रकाश को धारा 354 के आरोप में दो साल के कठोर कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी नगेंद्र कुमार ने बताया कि वादी ने कोतवाली में 31 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट लिखाई कि उसकी आठ साल की पौत्री को नरायनपुर औरैया निवासी ओम प्रकाश टॉफी बिस्कुट आदि का लालच देकर गोदी में बिठाकर अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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यह मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीवक कुमार सिंह की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम जीवन कुमार सिंह ने आरोपी ओम प्रकाश को धारा 354 के आरोप में दो साल के कठोर कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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