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Auraiya News: मारपीट के दोषी को दो वर्ष की कैद
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औरैया। विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट में थाना फफूंद क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व मारपीट कर दो लोगों को घायल कर देने की घटना पर दोषी शकील निवासी करही को दो वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार वादी भगवती प्रसाद ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई कि आठ अप्रैल 2016 की सुबह वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अभियुक्त शकील पुत्र जमील लाठी डंडा लेकर आए और उनसे कहा कि हम खेत नहीं काटेंगे। वादी ने कहा कि आधा खेत कट चुका है। अब वह कैसे करवा पाएगा। इस पर वह लोग गाली-गलौज करते हुए लाठी डंडा से मारपीट करने लगे। हमलावर जाति सूचक गालियां भी दे रहे थे। बीच-बचाव करने उनकी भतीजी आई तो विपक्षियों ने उसके साथ भी मारपीट की।
मारपीट से वादी व भतीजी को चोटें आईं। पुलिस ने रिपोर्ट की विवेचना कर शकील के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा के समक्ष चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने अभियुक्त को कठोर सजा देने के लिए बहस की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने मारपीट के दोषी शकील निवासी करही को दो वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार वादी भगवती प्रसाद ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई कि आठ अप्रैल 2016 की सुबह वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अभियुक्त शकील पुत्र जमील लाठी डंडा लेकर आए और उनसे कहा कि हम खेत नहीं काटेंगे। वादी ने कहा कि आधा खेत कट चुका है। अब वह कैसे करवा पाएगा। इस पर वह लोग गाली-गलौज करते हुए लाठी डंडा से मारपीट करने लगे। हमलावर जाति सूचक गालियां भी दे रहे थे। बीच-बचाव करने उनकी भतीजी आई तो विपक्षियों ने उसके साथ भी मारपीट की।
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मारपीट से वादी व भतीजी को चोटें आईं। पुलिस ने रिपोर्ट की विवेचना कर शकील के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा के समक्ष चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने अभियुक्त को कठोर सजा देने के लिए बहस की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने मारपीट के दोषी शकील निवासी करही को दो वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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