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Auraiya News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 वर्ष की सजा

Mon, 10 Feb 2025 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Mon, 10 Feb 2025 11:44 PM IST
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Two accused of gang rape of a minor sentenced to 20 years
औरैया। थाना बेला क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसके दो दोषियों रोहित व अनिल को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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थाना बेला में एक वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 23 फरवरी 2022 की रात करीब साढ़े नौ बजे वह गांव में भागवत कार्यक्रम में गई थीं। घर पर उसकी 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। उसी समय क्षेत्र निवासी रोहित पाल व अनिल पाल ने उसके घर में कूदकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। भागवत से जब वह घर वापस आईं तो पुत्री ने उसे पूरी बात बताई।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की चार्जशीट दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह के समक्ष चला। सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
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मनराज सिंह ने दोनों अभियुक्तों रोहित पाल व अनिल पाल को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की जमा कराई गई धनराशि से आधी धनराशि अदा करने का भी आदेश दिया। दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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