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Auraiya News: नाबालिग से छेड़खानी, मारपीट के दोषी को तीन साल की सजा

Sun, 20 Oct 2024 03:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 03:39 AM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molesting and assaulting a minor
औरैया। विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र में एक किशोरी के साथ छेड़खानी व मारपीट करने के दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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जानकारी के मुताबिक वादी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री फिजिक्स की कोचिंग अजीतमल में कर रही थी। कोचिंग समाप्त होने के बाद शाम पांच बजे पुत्री व उसका भाई घर बाइक से आ रहे थे। तभी सुनसान जगह पर गांव के ही आशू दीक्षित ने बाइक जबरन रोक ली व जातिसूचक गालियां देते हुए पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने लगे।
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भाई ने उसे बचाने का प्रयास किया। तो आशू ने गालियां देते हुए भाई को मारापीटा और धमकी दी कि अगर घर पर बताया तो जान से मार देगा।
मामले में पुलिस ने विवेचना कर आशू के विरुद्ध छेड़खानी, मारपीट व एससीएसटी एक्ट व पॉक्सो में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने किशोरी के साथ किए गए इस तरह के घृणित अपराध के दोषी को कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने आशू दीक्षित को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।च
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